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Section 69A:क्या होगा जब बुक्स की क्रेडिट एंट्री के बारे में करदाता क्रेडिटवर्थनेस प्रमाणित कर देता है और कर निर्धारण अधिकारी अपनी फाइंडिंग को बिना बताए आय में एडिशन कर देता है? ITAT Delhi ने 10 नवंबर 2020 को VIKASH vs.ITO
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सर्वे के दौरान अगर आप ने कोई आय सरेंडर करते समय यह लिखा कि यह आय इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो यह आय इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन स्की मानी जाएगी एवं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम सरेंडर के रूप में दर्शाई जाएगी और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला जाएगा लेकिन यहीं आय आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बताइ तो यह आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मानी जाएगी। कृपया ध्यान रखें इसका बहुत फर्क पड़ता है