सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने धारा 12AA पर फैसला देते हुए कहा कि कमिश्नर या चीफ कमिश्नर धारा 12AA में रजिस्ट्रेशन करने का ट्रस्ट या इंस्टिट्यूशन को इस आधार पर मना नहीं कर सकते कि अभी कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं हुई है क्योंकि यह धारा रजिस्ट्रेशन के समय यह देखने के लिए है कि उद्देश्य चैरिटेबल है या नहीं।
898 total views
898 total views सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने धारा 12AA पर फैसला देते हुए कहा कि कमिश्नर या चीफ कमिश्नर धारा 12AA में रजिस्ट्रेशन करने का ट्रस्ट या इंस्टिट्यूशन को इस आधार पर मना नहीं कर सकते कि अभी कोई चैरिटेबल…
Read more